अदालत ने तीन साल पुराने मामले में नौ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दिए आदेश


अदालत ने तीन साल पुराने मामले में नौ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के. दिए आदेश 

आनंद मोहन शुक्ला 


लखीमपुर खीरी। खीरी जनपद की फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र में तीन साल पहले एक किशोरी के अपहरण व रेप केस के मामले में पुलिस की क्लीन चिट को खारिज करते हुए पॉक्सो अदालत ने नौ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिए है। वहीं अदालत की आदेश के बावजूद फूलबेहड़ पुलिस अभी तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं। 


जानकारी के मुताबिक फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक किशोरी को बीती 20 जुलाई 2020 को स्कूल जाते समय पड़ोस के गांव पूजागांव निवासी रमेश द्विवेदी द्वारा नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करके किशोरी को सिधौली के एक होटल में रखा गया। अभियुक्त रमेश ने अपने अन्य साथियों मुनीष, राममिलन, पंकज, इलू, कपिल, मुलायम, प्रदीप, नीरज तथा छोटे भैया आदि को फोन कर बुला लिया। जहां रमेश द्विवेदी समेत साथियों ने किशोरी के साथ बारी बारी बलात्कार किया। घटना के तीन दिन बाद अभियुक्तों ने किशोरी को सुन्दरवल पुलिस चौकी के पास छोड़ दिया। पीड़ित किशोरी के परिजनों के तमाम प्रयास के बाद बड़ी मुश्किल से फूलबेहड पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन पीड़िता किशोरी के बयान करते हुए फूलबेहड़ पुलिस ने मुख्य अभियुक्त रमेश दिवेदी को गिरफ्तार कर जैल भेजते हुए उसके साथियों को क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो असलियत छिप न सकी जिसके चलते पीड़िता किशोरी को इंसाफ दिलाते हुए पॉक्सो अदालत ने रमेश के साथियों को भी दोषी पाते हुए सभी नौ अभियुक्तों को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन किसी भी अभियुक्त के पेश न होने पर अदालत ने फूलबेहड़ पुलिस को सभी नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। लेकिन फूलबेहड़ पुलिस अभी तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

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